अगर किसी SBI ग्राहक की सालाना आमदनी इनकम टैक्स (Income Tax) के दायरे सेे बाहर है और उसे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में किए गए निवेश पर 10,000 रुपये से ज्यादा का ब्याज मिला है तो भी उसे टैक्स में छूट मिल सकती है. इसके लिए उसे फॉर्म-15जी (Form-15G) भरकर जमा करना होगा. वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को फाॅर्म-15H भरना होगा.from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/2OH5ijC
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